सुल्तानपुर(अशोक शुक्ला एडवोकेट)-हत्या आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज

*हत्या  आरोपी  की जमानत  याचिका  हुई  खारिज* 

 *रिपोर्ट :अशोक शुक्ला* 

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थाना अमेठी जनपद अमेठी निवासी अभिषेक सिंह उर्फ चंदन सिंह सुत  राजकुमार सिंह की जमानत अर्जी जिला और सत्र न्यायाधीश जनपद सुल्तानपुर ने की खारिज।
मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 16/9/ 2020 को समय लगभग 4:30 बजे शाम को वादी मुकदमा का भाई व  वादी ऊघडपुर  चौराहे पर अपने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर बैठे थे कि तभी ओम प्रकाश पांडे उर्फ गाटे ,नरसिंह नारायण पांडे, नवनीत पांडे  व आकाश पांडे , रजत  सिंह आदि पुरानी रंजिश को लेकर के एक राय होकर दुकान पर आए और मां बहन की  गालियां देते हुए अपने हाथ में लिए हुए असलहे से  वादी के भाई भूपेंद्र के ऊपर गोलियां चलाने लगे जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व वादी ने जमीन पर  लेट कर  अपनी जान  बचाई ।
बचाव  पक्ष के अधिवक्ता  अपने तर्क  से कोर्ट  को संतुष्ट  कर पाने मे असफल  रहा तथा *अभियोजन  की तरफ  से  वादी मुकदमा  की पैरवी  कर रहे अधिवक्ता  रंजीत  सिंह  त्रिसुण्डी* ने अभियोजन कथानक  के  सम्बंध  मे अपने तर्को  से  कोर्ट  को  संतुष्ट  किया  ।नतीजतन  जिला  एवं सत्र  न्यायाधीश ने आरोपी  अभिषेक  सिंह  की जमानत  याचिका  निरस्त  कर दिया ।

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