सुल्तानपुर(अशोक शुक्ला एडवोकेट)-अजन्मे शिशु के हत्यारोपी की जमानत अर्जी हुई खारिज
*अजन्मे शिशु के हत्यारोपी की जमानत अर्जी हुई खारिज*
*रिपोर्ट : अशोक शुक्ला*
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अजन्मे शिशु के हत्यारोपी सज्जाद हुसैन सुत मुनव्वर अली निवासी सैतापुर सराय थाना लंभुआ की जमानत अर्जी एफटीसी दुतीय पूनम सिंह ने की खारिज।
वादी मुकदमा एजाज अहमद के अनुसार प्रार्थी की बहन रानी बानो पुत्री कौसर अली का विवाह दिनांक 17/8/2019 को सज्जाद हुसैन के साथ हुआ था कुछ दिन तक सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा फिर प्रार्थी की बहन का पति अपनी पूर्व पत्नी जो कि उसे छोड़कर चली गई थी उससे बातचीत शुरू कर दिया ।पूर्व पत्नी मुंबई में रहती थी जो प्रतापगढ़ की मूल निवासी है। पूर्व पत्नी से संबंध रखने के कारण प्रार्थी के बहन को आए दिन प्रताड़ित करता रहता था। जिससे प्रार्थी की बहन उसका घर छोड़कर स्वयं चली जाए। प्राथी की बहन को घर में ही उसके पति व ससुर मुनव्वर अली तथा सास मारते पीटते थे ।प्रार्थी की बहन आए दिन अपनी प्रताड़ना को बताती थी। एक दो बार पंचायत के माध्यम से सुलह समझौता भी हुआ था फिर दिनांक 24 /6/ 2020 को शाम प्रार्थी की बहन घर में रोटी बना रही थी तब उसका पति घर के दूसरे तल पर कपड़ा उतारने के लिए साथ ले गया और कपड़ा उतारते वक्त उसे छत से धक्का दे दिया जिससे वह नीचे गिर गई प्राची की बहन के पेट में 7 माह का बच्चा भी था ।जिससे अजन्मे बच्चे की मौत हो गई ।
आरोपी सज्जाद हुसैन की जमानत अर्जी न्यायालय एफटीसी द्वितीय पूनम सिंह दितीय पूनम सिंह के यहाँ विचाराधीन थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियोजन कहानी पर सवाल उठाते हुए आरोपों को निराधार बताया वही *अभियोजन पक्ष की तरफ से निजी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे* ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की। तथा अपने तर्कों से कोर्ट को संतुष्ट किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अपने समर्थन में कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए । नतीजतन उपलब्ध साक्ष्यों परिस्थितियों के आधार पर एफटीसी द्वितीय न्यायाधीश पूनम सिंह ने आरोपी पति सज्जाद हुसैन की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।