हरदोई(अशोक कुमार)-आबेदन 12 नवम्बर तक



उ0 प्र0 टेलरिंग शॉप योजना में आवेदन 12 नवमबर तक  
टेलरिंग शॉप चालू करने हेतु रू0-10 हजार अनुदान एवं 10 हजार बिना व्याज दिया जायेगा:- श्रद्वा
इच्छुक व्यक्ति 12 नम्बर तक आवेदन प्राप्त करें:- जिला समाज कल्याण अधिकारी
#हरदोई, 02 नवम्बर 2020ः- जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास श्रद्वा पाण्डेय ने अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम के माध्यम से टेलरिंग शॉप योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से टेलरिंग शॉप योजना शुरू की गयी है।
उन्होने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत रू0-20 हजार से टेलरिंग कार्य चालू करने हेतु दिये जायेगें जिसमें रू0-10 हजार अनुदान एवं रू0-10 हजार बिना व्याज दिया जायेगा। उन्होने कहा है कि टेलरिंग शॉप करने के इच्छुक व्यक्ति 12 नवम्बर 2020 तक विकास भवन के जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास कार्यालय से आवेदन प्राप्त करें। उन्होने कहा है कि आवेदक अनुसूचित जाति का हो तथा ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0-46,080 व शहरी क्षेत्र में रू0-56,460 से अधिक न हो और आवेदन पत्र के साथ आय, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना अनिवार्य होगा, इस योजना में एन0आर0एल0एम0, कौशल मिशन या अन्य किसी योजना से प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिता दी जायेगी।
योजना के लाभ 
योजना के जरिए आर्थकि रूप से कमजोर अनुसुचित जाति के लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हे 20 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदानी जाएगी। जिसमें से 10 हजार लोन के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होगी।
राज्यके ऐसे गरीब लोग जो सिलाई के काम काज में निपूण हैं लेकिन पैसा ना होने की वजह से असहाय हैं उन्हे इसका लाभ मिलेगा।
कामकाज की तलाश में लोगों को राज्य से दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह अन्य लोगों के रोजगार का भी कारण बनेंगे।
प्रदेशमें इस मुहिम से बेरोजगारी कम होगी और राजस्व में भी अधिक धन एकत्रित होगा।
टेलरिंग शॉप योजना के लिए पात्रता
आवेदकमूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आवेदकअगर ग्रामीण इलाके में रहता हो तो उसकी सालाना आय 56,460 रूपए से अधिक ना हो और शहरी इलाके में रहने वाले व्यक्ति की सालाना आय 46,080 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अनुसुचितजाति वर्ग के गरीब एंव बेरोजगार लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
निगमकी किसी भी योजना का लाभ ले रहे लोग इस योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे।
सिलाई दुकान योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज
वार्षिक आय प्रमाण पत्र
जाति/निवास प्रमाण पत्र
आधारकार्ड
निवासप्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो

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