सुल्तानपुर(आलोक दूबे)-हत्या के मामले में आरोपियों को राहत

*हत्या के  मामले में आरोपियो को राहत* 

 *थाना क्षेत्र अखंड नगर मे कादीपुर  जाते समय हत्या का था आरोप* 



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   सुलतानपुर  ।  बीते दो माह पूर्व थाना क्षेत्र अखंडनगर  से  कादीपुर जाते समय जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह की हत्या में आरोपियों धीरज कुमार व रामप्यारे की जमानत अर्जी पर मंगलवार को हुई सुनवाई मे फौजदारी अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा की दलीलों से संतुष्ट होकर जनपद न्यायाधीश संतोष राय ने जमानत मंजूर कर रिहा  करने का आदेश दिया है ।
 *बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा* ने बताया कि वादी मुकदमा अनिल कुमार के भाई जितेंद्र उर्फ पिंटू सिंह कादीपुर के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे जिनकी रास्ते में हत्या कर दी गई थी। मृतक के शरीर पर कोई  फायर आर्म्स की चोटे  नहीं पाई गई थी। कई  व्यक्तियों द्वारा हत्या करने की बात कही गई थी पर किस  व्यक्ति ने हत्या की  इस बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख  अभियोजन पक्ष साबित नही कर सके।आरोपियो को चुनावी रंजिशन फंसाया गया था। आरोप में मृतक को गोली मारने का आरोपियो का कोई  स्पष्ट रोल नहीं था। षड्यंत्र रचने का कोई साक्ष्य अभियोजन साबित नहीं कर सका ना ही कोई कॉल डिटेल अभियोजन साबित  कर सका ।

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